बालोद :– उक्त मामले में प्रार्थी ग्राम कोटवार मुकेश कुमार टाण्डे ने थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अर्जुन राम मण्डावी पिता स्व० धन्नू राम मण्डावी उम्र 33 साल निवासी ग्राम चिटौद थाना पुरूर जिला बालोद (छ0ग०) ने दिनांक 10.10.2024 को करीबन 11.00 बजे अपनी पत्नि अंजलि मण्डावी को चरित्र शंका पर अपने घर के कमरे में पलंग में लेटाकर उसके हाथ पांव बांधकर अपने पास रखे गमछे से उसका गला घोट कर हत्या कर दिया है। सूचना पर ग्राम चीतउद के ग्रामीणों के साथ घटनास्थल ग्राम चीटाउद अर्जुन के घर पर जाकर देखा, तो अर्जुन की पत्नि कमरे में पलंग पर मृत हालत में पड़ी थी, उसके हाथ व पैर साड़ी से बंधा हुआ था। अर्जुन मण्डावी के द्वारा अपनी पत्नि अंजलि मण्डावी की चरित्र शंका पर गमछे से गला घोटकर हत्या की गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पुरूर में अपराध क्रमांक 115/2024 धारा 103 (1) बीएनएस अपराध पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। हालात तत्काल वरिष्ठ अधिकारीयो को अवगत कराने पर पुलिस अधीक्षक बालोद निर्देश प्राप्त होने पर थाना पुरूर प्रभारी द्वारा आरोपी का पता तलाश कर तत्काल पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। तथा आरोपी पति अर्जुन राम मण्डावी द्वारा अपने मेमोरण्डम कथन में अपनी पत्नि की हत्या कारीत करना स्वीकार करने पर विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी जा रही है। तथा मृतिका श्रीमती अंजली मण्डावी के शव पंचनामा कार्यवाही कर शासकीय अस्पताल गुरूर से मृतिका के शव का पी०एम० कर शव के अंतिम संस्कार करने हेतु उसके परिजनो को सुपुर्दनमा में दिया गया।
इनकी रही भूमिका
उक्त प्रकरण में कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा एवं प्र०आर० कमलेश रावटे, प्रमोद नाविक आरक्षक चनेन्द्र देवांगन, किशोर साहू, संदीप यादव, सुरेश पटेल, पुष्कर तिवारी, की सराहनीय भूमिका रही।