रिपोर्टर पवन साहू
चारो आरोपियों के विरुद्ध धारा 4.6.10 पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु परिक्षण सहायता अधिनियम 1960 कि धारा 11 के तहत किया गया कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा संदिग्ध वाहनों एवं अवैध तस्करी पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के मार्गदर्शन में एसडीओपी. कुरूद के.के.वाजपेयी के नेतृत्व में थाना प्रभारी द्वारा सतत् निगाह रख लगातार कार्यवाही कि जा रही है।
इसी तारतम्य में आज को मुखबिर से सूचना मिला कि द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल के पास गया तो देखा कि 04 व्यक्तियों तस्करी द्वारा गाय, बछिया और बछवा को 02-02 के जोड़ों में बांधकर कुल 14 नग मवेशी को मारते पीटते धूत्तकारते हुये बगैर चारा पानी के पैदल क्रुरतापूर्वक हकलाते हुये कत्लखाना वध के लिये अमलीडीह से गांव की ओर से जा रहे थे। तस्करों से नाम पूछने पर नाम गंगा राम पिता थानसिंह यादव, नंदकुमार ध्रुव पिता पवन ध्रुव, अजय कुमार ध्रुव पिता लीला राम ध्रुद रोपेश्याम यादव पिता मुरवा राम यादव बताया गया प्रार्थी के रिपोर्ट पर से अपराध कमांक 43/2024 धारा 4,8,10 छ०ग० कृषक पशु परिक्षण अधि० 2004 एवं पशु कुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों का कथन एवं निरीक्षण कर प्रकरण में आरोपीगण को से मवेशियों के खरीदी बिक्री एवं लाने ले जाने का पशु के मालिकाना हक के संबध में कोई कागजात पेश नहीं करने पर कुल 14 नग मवेशियों को विधिवत गवाहों के समक्ष आरोपीगण के कब्जे से जप्त किया गया है।
एवं पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपीगण गंगा राम यादव, नंदकुमार ध्रुव, अजय कुमार ध्रुव, राधेश्याम यादव को विधिवत कार्यवाही कर
एवं 14 नग मवेशियों को जप्तकर कब्जा पुलिस लिया गया है।
जप्तशुदा 14 नग बछड़ा का पशु चिकित्सा अधिकारी मगरलोड से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है।
नाम आरोपीगण 1 गंगा राम यादव पिता थानसिंग यादव उम्र 44 साल साकिन ग्राम सजोडी थाना गरियाबंद जिला गरियाबंद छग०
02 नंद कुमार ध्रुव पिता पवन कुमार चुच उम्र 35 साल साकिन याम मुडकेरा थाना मगरलोड जिला धमतरी छग०
03 अजय कुमार ध्रुव पिता लीला राम ध्रुव उम्र 25 साल साकिन ग्राम सरईभदर बाना मगरलोड जिला धमतरी छ०म०
04 राधेश्याम यादव पिता पुरवा राम यादव उम्र 30 साल साकिन ग्राम धुमा थाना राजिम जिला गरियाबंद छ०ग० का कृत्य अपराध धारा 4,6,10 पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु परिरक्षण सहायता अधिनियम 1960 कि धारा 11 का पाये जाने से तीनों आरोपीगणों को विधिवत् गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मगरलोड निरीक्षक राजेश जगत, सउनि.धनीराम नेताम,प्रआर.दीपक गौतम,जैत राम जोगी,आर.नवीन टंडन धर्मेंद्र सोरी, संदीप शर्मा का विशेष योगदान रहा।