पवन साहू
मान.उच्च न्यायालय के गाईड लाईन एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत रात्रि 10 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 11 (1) में दिए गए प्रावधानों के तहत,तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र पर किये जायेंगे कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक धमतरी आंजनेय वार्ष्णेय द्वारा मान.उच्च न्यायालय के गाईड लाईन एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों एवं आगामी होने वाले बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए आज दिनांक 27-02-24 को डीजे.संचालकों एवं साउंड सिस्टम,एम्पली संचालकों की मिटिंग ली गई।
शहर के मैरिज पैलेस एवं मैरिज गार्डनो में वृहद संख्या में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें संचालकों द्वारा तेज आवाज में डीजे एवं,साउंड सर्विस,एम्पली का संचालन किया जा रहा है जिसमें छात्र छात्राओं,बिमार व्यक्ति एवं आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है साथ ही डीजे व धुमाल से निकलने वाले तीव्र ध्वनि के कारण आम नागरिक एवं आसपास के रहवासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
जिसके लिए सभी संचालकों को निर्देशित किया गया की वे माननीय उच्च न्यायालय के गाईड लाईन एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत रात्रि 10: 00 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित रहना एवं कार्यक्रम बुकिंग के बाद नियमानुशार पूर्व अनुमति प्राप्त करने के संबंध में निर्देशित किया गया हैं।
पुलिस अधीक्षक द्वारा डीजे,साउंड सर्विस संचालकों से अपने सुझाव भी मांगे जिसपर उन लोगों के द्वारा भी अपना सुझाव रखा गया की हम दिये गए निर्देशों के पालन करते हैं लेकिन हमें आयोजक समितियों द्वारा दबाव डाल के 10 बजे के बाद भी चलाने के लिए दबाव डाला जाता है।
उनके तरफ से यह भी प्रस्ताव रखा गया कि मैरिज ग्राउंड,वैवाहिक भवनों द्वारा ऐसा भी कर सकते हैं कि डीजे एवं साउंड सर्विस के लिए अलग से विद्युत कंनेक्शन दें जिसको वो 10 बजे के बाद स्वंय से बंद कर दें।
कार्यक्रम आयोजन समिति एवं वैवाहिक भवनों एवं मैरिज ग्राउण्ड के संचालको को भी नियमों एवं शर्तों के बारे में निर्देशित करने एवं अवमानना पर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करने के सुझाव दिये गए जिस पर आगे भी मैरिज ग्राउंड जवं वैवाहिक भवनों के संचालकों से चर्चा करने कि बात कही गई।
पुलिस अधीक्षक ने सभी संचालकों को जिले के सभी थाना प्रभारियों के मोबाईल नंबर रखने और संबंधित थानों में शिकायत करने के निर्देश दिये।उसके बाद भी कोई कार्यवाही नही होने पर वो मुझसे शिकायत कर सकते हैं।
पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा की कहा की अगली बार जब भी मिटिंग हो उसमें आप सभी लोगों को अपना व्यापार व्यवसाय छोड़ के आने कि आवश्यकता नहीं है,इसमें से जो भी मुख्य पदाधिकारी होंगे वो ही मिटिंग में आ जायें और अपनी समस्या सुझाव एवं निर्देश को अपने वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी को दिये गये निर्देश एवं सुझाव को शेयर कर सकते हैं।
वाहनों में भी डीजे लगाकर तेज आवाज में गाने बजाने पर भी कोलाहल अधिनियम के तहत दंड के भी प्रावधान है-
कोलाहल नियंत्रणअधिनियम की धारा 11 (1) में दिए गए प्रावधानों के तहत किसी भी प्रकार के वाहनों पर तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले साउंड बॉक्स पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सजा एवं अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।
उक्त मिटिंग में अति.पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह,डीएसबी. प्रभारी निरी.प्रणाली वैद्य,स्टेनो अखिलेश शुक्ला, अध्यक्ष चेंबर ऑफ कॉमर्स कैलाश कुकरेजा सचिव दिनेश रोहर, उपाध्यक्ष रविंदर सिंह छाबड़ा एवं नरेंद्र रोहरा एवं साउंड सर्विस संघ के संरक्षक लक्ष्मीकांत गजेंद्र, साउंड सर्विस के अध्यक्ष बृजेश कुमार गजेंद्र,उपाध्यक्ष राहुल दुबे, एवं डीजे,साउंड सर्विस,एम्पली के संचालक अधिक संख्या में उपस्थित रहे।